संपत्ति हड़पने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू को चार और विजय मिश्रा समेत पत्नी व बेटे को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
एमपी-एमएलए न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को संपत्ति हड़पने के मामले में सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। बहू रूपा मिश्रा को 4 साल कैद की सजा मिली है। पूर्व विधायक की पत्नी और बेटे-बहू को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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कोर्ट ने चारों पर 5 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विजय मिश्रा पर एक लाख 76 हजार, रामलली पर एक लाख 75 हजार, विष्णु मिश्रा पर एक लाख 65 हजार और रूपा मिश्रा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पूर्व विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने 4 अगस्त 2020 को गोपीगंज कोतवाली में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली, बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि विजय मिश्रा 2001 से उनके भदोही स्थित पैतृक आवास पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हैं। उनकी माइनिंग फर्म पर भी जबरन नियंत्रण कर लिया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल की।
20 नवंबर 2023 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में विजय मिश्रा, रामलली, विष्णु मिश्रा के अलावा बहू रूपा मिश्रा का भी नाम शामिल था। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चारों को दोषी पाया। शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक, उनकी पत्नी और बेटे को 10-10 साल और बहू को रूपा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।