ज्ञानपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच दोषियों को तीन-तीन साल कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने यह फैसला सुनाया। संगठित होकर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों पर कोइरौना थाने में साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एसपी डॉ. मीनाक्षी कात्यायन के मार्गदर्शन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों कोअधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक श्याम सूरत पांडेय ने मामले में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दोषी सरगना व हिस्ट्रीशीटर राजेश गौड़ निवासी केदारपुर गोपीगंज, मनीष गौड़ निवासी कसेरूपुर थाना सुरेरी जौनपुर, आशीष सिंह उर्फ धोनी निवासी सरायडीह थाना सुरेरी जौनपुर, छोटेलाल बिंद निवासी जवाहरपुर गोपीगंज और नितेश उर्फ फिरंगी मिश्रा निवासी घाघरपुर सुरेरी जौनपुर को तीन-तीन साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।