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सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगाएं जुर्माना

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ज्ञानपुर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिया कि बंदी के दौरान दवा और आवश्यक पूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर अन्य बंद रहेंगी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती की जाए।
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बिना मॉस्क के सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ चालान काटा जाएगा। मॉस्क न लगाने पर 1000 और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले एवं जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्यवाही होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
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