ज्ञानपुर। राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी विशाल सिंह के जनसूचना अधिकारी को तलब किया है। आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से इंटरलॉकिंग निर्माण के संबंध में मांगी गई जानकारी समय के भीतर उपलब्ध न कराने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित आयोग की अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जनपद के संसारापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विभूति नारायण दुबे ने आरटीआई एक्ट के तहत 2023 में आवेदन कर इंटरलॉकिंग निर्माण आदि के संबंध में कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। समयावधि के भीतर जानकारी उपलब्ध न कराने पर डीएम के जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध लखनऊ राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल किया। जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग की अदालत ने सुनवाई तिथि 13 दिसंबर रखी है। जानकारी उपलब्ध कराने व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने संबंधी अभिलेख राज्य सूचना आयोग की अदालत न्याय कक्ष संख्या 9 में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। संवाद