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जिला पंचायत डेढ़ लाख, प्रधान प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 75 हजार

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ज्ञानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि निर्धारित कर दी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख और प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये चुनाव प्रचार संग चुनाव संबंधी कार्यों में खर्च कर सकेंगे। इनके लिए नामांकन पत्रों की फीस भी निर्धारित की गई है। जमानत राशि को लेकर इस बार व्यवस्था की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं कर पाता है तो वह नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा कर सकेगा।
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जिले में 26 जिला पंचायत, 546 ग्राम प्रधान, 661 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 6800 ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होने के बाद दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। खुद को संभावित प्रत्याशी बताते हुए जनता को अपनी ओर करने में जुट गए हैं। इधर, प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जिले में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन से लेकर निर्वाचन विभाग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय डीएस शुक्ला ने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी किसी भी समस्या के चलते कोषागार में जमानत राशि जमा नहीं करा पाता है तो नामांकन के समय रिटर्निंग अफसर को जमानत राशि जमा करने की व्यवस्था रहेगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र की फीस, जमानत राशि और चुनाव प्रसार राशि निर्धारित कर दी है। इसमें जिला स्तर पर कोई भी फेरबदल नहीं होगा।
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