ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को पीड़ित की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। औराई तहसील के खमरिया निवासी गुलाबशंकर ने उपभोक्ता आयोग में बिजली निगम के ज्ञानपुर एक्सईएन व खमरिया उपखंड अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। क्षतिपूर्ति के लिए साढे चार लाख रुपये का क्लेम दाखिल किया था। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि खमरिया निवासी गुलाब शंकर ने बिजली निगम के ज्ञानपुर एक्सईएन व उपखंड अधिकारी खमरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख, शारीरिक के लिए एक लाख, आर्थिक क्षतिपूर्ति डेढ लाख के साथ कुल साढे चार लाख रुपये का क्लेम दाखिल किया था।
आरोप लगाया था कि वह वैध कनेक्शन धारक है। एक मार्च 2017 को उसने कनेक्शन लिया था। कनेक्शन लेने के बाद वह नियमित रूप से बिल भी जमा करता रहा। आरोप लगाया कि बिजली निगम की ओर से 17 अगस्त 2020 को 17 हजार का बिल भेजा गया। एक बिल 50 हजार और दूसरा बिल 17 हजार रुपये का था। एक किलोवाट कनेक्शन में इतना बिल आने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं किया गया। फिर अचानक एक लाख 29 हजार रुपये का बिल थोपते हुए रिकवरी जारी कर दी गई। जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले में दोनों पक्षों को सुनते हुए उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दिप्ती श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने उपभोक्ता की ओर से की गई शिकायत को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कहा कि बिजली निगम की ओर से उपभोक्ता की सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं की गई है।