संवाद न्यूज एजेंसी
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता की तरफ से महिला चिकित्सक के खिलाफ दाखिल किए गए वाद को खारिज कर दिया।
जंगीपुर निवासी नित्या जायसवाल ने बृहस्पतिवार को वाद दाखिल किया था। इसमें उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप डॉ. प्रीति मिश्रा पर लगाया था।
आयोग ने मामले में प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों की जांच में यह पाया कि डॉ. प्रीति मिश्रा की ओर से चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही नहीं की गई।
आयोग ने यह भी माना कि वादिनी की ओर से चिकित्सकीय उपचार के दौरान और बाद में आवश्यक परामर्श औैर जांच का पालन नहीं किया गया।
आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह की संयुक्त पीठ ने माना कि उपचार में चिकित्सक की ओर से कोई त्रुटि सिद्ध नहीं होती है। इसलिए यह मामला अस्वीकार्य है। आयोग ने उपभोक्ता का दावा खारिज कर दिया।