चौरी। थाना अंतर्गत दत्तिपुर गांव में संचालित गुनगुन ईंट उद्योग पर कार्यरत 32 मजदूरों का भुगतान 30 दिन के अंदर न करने पर मालिक से जुर्माना वसूलने का निर्देश श्रम परिवर्तन अधिकारी ने दिया है।
राजमनी समेत 32 मजदूरों ने 26 दिसंबर 2019 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 2018 से ईंट की पथाई और मुंशी का कार्य करने वाले मजदूरों के 1159573 रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने नोटिस जारी कर साक्ष्य के साथ ईंट-भट्ठा मालिक को कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया लेकिन कोई हाजिर नहीं हो सका। न्यायालय विहित प्राधिकारी अंतर्गत मजदूरी भुगतान अधिनियम एवं अपर श्रमायुक्त मिर्जापुर में 25 जुलाई 2020 को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने मेसर्स गुनगुन ईंट उद्योग के मालिक शशांक शेखर सिंह को निर्देश दिया है कि मजदूरों के बकाए का भुगतान एक गुना प्रतिकर, वाद व्यय दो सौ जोड़कर कुल 2319346 रुपये 30 दिन के अंदर नहीं दिया गया तो जुर्माना के रुप में उक्त धनराशि वसूल कर ली जाएगी।