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तीन नर्सिंग होम समेत 22 संस्थानो को नोटिस

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ज्ञानपुर। शासन से तय मानक का पालन न करने पर गोपीगंज नगर क्षेत्र के तीन नर्सिंग होम समेत 22 संस्थानों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी की गई। एसडीएम के निर्देश पर अवर अभियंता ने जांच की तो 24 कालीन कंपनी, नर्सिंग होम, स्कूल और मैरिज लॉन में मात्र दो नर्सिंग होम में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मिली। जिन 22 संस्थानों में खामियां मिली उन्हें नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया।
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जल दोहन से भूगर्भ के गिरते जलस्तर को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल शक्ति अभियान चलाया गया है। इसके तहत कुआं, तालाब के जीर्णोद्धार से लेकर पौधरोपण आदि पर जोर दिया जा रहा है। नौजवान से लेकर किसान तक को इसमें शामिल किया गया है। शासनादेश के तहत 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। एसडीएम ज्ञानपुर के निर्देश पर जेई आबिद अली ने गोपीगंज में नर्सिंग होम अरोग्य हास्पिटल, जननी हास्पिटल, जेपी हास्पिटल, डॉ. गुप्ता हास्पिटल, सीएल गुप्ता हास्पिटल, कैलाशनाथ मिश्रा, नीलम मिश्रा, चेयरमैन गोपीगंज प्रह्लाद दास गुप्ता और तिवारी कांपलेक्स जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जांच की। इसी तरह रमेश इंटर प्राइजेज, चेयरमैन गोपीगंज, आशाराम गुप्ता, रिजवान पुत्र हाजी इलियास के कालीन कंपनी, आठ मैरिज लान संग वाईएम कान्वेंट स्कूल ज्ञानपुर, गोपीगंज के दो बड़े स्कूलों की जांच की। जांच के दौरान अरोग्य और जननी हास्पिटल को छोड़ कर किसी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं मिली। डीएम के निर्देश पर सभी को नोटिस जारी कर अविलंब व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
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