ज्ञानपुर। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार, पोस्टर-बैनर लगाने और अव्यवस्था फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस मतदान केंद्रों के दायरे में निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्रों के बाहर चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों से पूर्व सूचना और सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों के 100 मीटर के बाहर अभ्यर्थी या राजनीतिक दल चुनावी बूथ स्थापित कर सकेंगे। यदि एक ही भवन या परिसर में एक से अधिक मतदेय स्थल हैं तो सभी मतदेय स्थलों के लिए अभ्यर्थी अधिकतम एक बूथ ही लगा सकेंगे। बूथ पर एक मेज और अधिकतम दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी।
धूप और बारिश से बचाव के लिए अधिकतम 10 गुणे 10 वर्ग फीट की छतरी या तिरपाल लगाया जा सकेगा, लेकिन कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली निर्वाचक पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी। उन पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का नाम, निशान अथवा प्रतीक अंकित नहीं किया जाएगा।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चिल्लाने या किसी अन्य तरीके से अव्यवस्था फैलाने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान कार्मिक अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वे मतदान केंद्र से बाहर जाकर बात कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीएम ने कहा कि 23 अक्तूबर को स्नातक एमएलसी के 15 और शिक्षक एमएलसी के लिए पांच मतदान केंद्रों पर सुबह आठ बजे से वोट डाला जाएगा।