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विधायक के मैनेजर सहित दो की जमानत खारिज

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार शैलत की अदालत ने बृहस्पतिवार को जालसाजी के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के मैनेजर गिरधारी प्रसाद पाठक और हनुमान सेवक पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी निवासी धनापुर कौलापुर ने गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि विधायक और उनके करीबियों ने डरा धमकाकर जबरदस्ती 19 डंफर, फार्च्यूनर सहित अन्य वाहन हड़प लिए। उसी आधार पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी में आरोपी गिरधारी प्रसाद पाठक निवासी महेरा थाना लालपुर जिला प्रयागराज और हनुमान सेवक पांडेय निवासी लालापुर प्रयागराज फरार चल रहे थे। इस मामले की विवेचना एसटीएफ को मिल गई थी। 21 नवंबर को एसटीएफ के निरीक्षक राघवेंद्र मिश्रा गोपीगंज क्षेत्र में पहुंचे और दोनों आरोपियों को औराई-मिर्जापुर रोड पर विजय मिश्र के क्रशर प्लांट मुजहरा से गिरफ्तार कर लिया। करीब डेढ़ महीने से जेल में बंद दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने जमानत का विरोध किया। जिस पर जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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