इस मामले में विधायक आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी जमानत पर हैं। पुत्र विष्णु मिश्रा अब तक फरार हैं। विवेचना के दौरान विधायक की बहू रूपा मिश्रा का नाम सामने आने पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद विधायक की बहू को अग्रिम जमानत दे दी।
इसके पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पखवाड़े भर पूर्व जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर 24 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की गई थी, लेकिन उस दिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद दो जनवरी की तिथि पड़ी थी। दो जनवरी को भी कागजी कोरम पूर्ण न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी।