फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कुर्की की नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी की अदालत ने सोमवार को शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कुुर्की का आदेश दिया है। आरोपियों के यहां नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाकर 14 मार्च तक आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन

औराई थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने 28 अप्रैल 2019 को इस आरोप के साथ मुकदमा दर्ज कराया था कि वर्ष 2011 से कालीन कारोबारी वाजिद अली से उसका संबंध हुआ। वाजिद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच वह दो बार गर्भवती हुई तो आरोपी ने गर्भपात करा दिया। 22 अप्रैल 2019 को उसे घर में घुसकर धमकाया गया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। तीन अगस्त 2021 को दुष्कर्म पीड़िता ने कोतवाली ज्ञानपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि न्यायालय में सुनवाई के बाद वह घर लौट रही थी, उस दौरान वाजिद अली ने अपने एक सहयोगी के साथ कार में खींच लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला आयोग के निर्देश पर पुलिस ने वाजिद अली और वाजिद खान उर्फ लिक्कू खान संग एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने कोर्ट से राहत पाने के लिए प्रार्थना पत्र भी पूर्व में दिया, लेकिन प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया। पुलिस विवेचना में आरोपियों के चालक अशोक यादव पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के फरार होने पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर कोर्ट ने 14 मार्च से पूर्व नोटिस चस्पा कर और डुडगुगी बजवाकर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता नंदलाल शुक्ल ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें