ज्ञानपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन बलराम पंवार की अदालत ने संत आशाराम आश्रम ट्रस्ट भदोही शाखा को बड़ी राहत दी है। अयोध्यापुरी कॉलोनी स्थित आश्रम की विवादित जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया।
इसके बाद नामित अमीन सुनीत मिश्रा की उपस्थिति में मंगलवार को आश्रम को शेष भाग पर कब्जा दिलाया गया। अयोध्यापुरी कॉलोनी में संत आशाराम का काफी पुराना आश्रम है।
उसी स्थान पर जमीन के कुछ हिस्से को लेकर 1980 से प्रदेश सरकार एवं अन्य से वाद चल रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद भी कब्जा न मिलने पर आश्रम की तरफ से साल 2024 सिविल कोर्ट में इजरा वाद दाखिल किया गया।
सिविल जज ने नौ सितंबर 2026 को शेष भाग पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया। जिस पर अब जाकर कब्जा मिला। अमीन सुनीत मिश्रा ने बताया कि यह मामला 46 साल पुराना था।
कोर्ट के आदेश पर शांतिपूर्वक तरीके से उसका निस्तारण कराया गया। आश्रम संचालक राजेश कुमार ने कहा कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा था। अंतत: सत्य की जीत हुई। संवाद