फर्जी जमानतदारी का आरोपी। स्रोत पुलिस
सुरियावां। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को थानाध्यक्षों के नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने गिरोह के सदस्य ओमप्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट और जालसाजी का मामला दर्ज था।
प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि ऊंज पुलिस ने सुरियावां कोतवाली के छतमा गांव निवासी ओमप्रकाश मिश्रा के खिलाफ 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि वह अलग-अलग मामलों के आरोपियों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अदालत से जमानत दिलाने के उद्देश्य से थाना ज्ञानपुर, सुरियावां और गोपीगंज के थानाध्यक्षों/प्रभारियों के नाम, हस्ताक्षर और पुलिस की फर्जी मुहर का इस्तेमाल कर जमानत के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था।
इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। रविवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओमप्रकाश मिश्रा को उसके गांव छतमा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि वह पुलिस और कोर्ट को धोखा देने के लिए थानों की फर्जी मुहरें और अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाता था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।