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Bhadohi News: लखनऊ की प्रिटिंग कंपनी को 3.85 लाख का वसूली नोटिस जारी

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सोमवार को लखनऊ स्थित एक प्रिटिंग कंपनी के प्रोपराइडर के खिलाफ 3. 85 लाख रुपये का वसूली नोटिस जारी किया है। आयोग अध्यक्ष संजय कुमार डे ने लखनऊ डीएम को पत्र भेजकर पूरी धनराशि को छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भू राजस्व की भांति वसूलने की अपील की। वहीं धनराशि को तीन जुलाई 2026 तक जिला उपभोक्ता आयोग में जमा किए जाने का निर्देश दिया।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सुरियावां कोतवाली के मलेपुर निवासी सुनील कुमार मिश्र ने उपभोक्ता आयोग में 26 जून 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने मे. कलर्स डेवलपर्स इंडिया, लखनऊ के प्रो. आशीष बिसेन से उन्होंने प्रिटिंग मशीन क्रय किया था। जिसके लिए उन्होंने तीन लाख 75 हजार रुपये अदा किया था। आरोप लगाया था कि कंपनी ने उन्हें आधी अधूरी मशीन दी। बाद में पैसा मांगने पर धनराशि भी वापस नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने कंपनी को तीन लाख 75 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। वही वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर आयोग ने लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से कंपनी के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया है। पूरी धनराशि छह फीसदी ब्याज के साथ तीन जुलाई 2026 तक जिला उपभोक्ता आयोग में जमा किए जाने का निर्देश दिया है।
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