ज्ञानपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने बृहस्पतिवार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 24 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने नवंबर 2023 में हुए मामले को लेकर फैसला सुनाया।
गोपीगंज कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने दो नवंबर 2023 को कोतवाली में तहरीर देकर एक युवक पर उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने आरोपी गोपी सोनी निवासी बंधवा बाजार मछलीशहर जौनपुर को नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का दोषी पाया।
कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। संवाद