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अब आधार कार्ड से भी राशन ले सकेंगें लाभार्थी

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ज्ञानपुर। ई-पॉश मशीन से राशन वितरण के दौरान फिंगर प्रिंट और नेटवर्क की समस्या के कारण अब किसी को राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इस समस्या के चलते राशन से वंचित कार्डधारक महीने की 25 से 30 तारीख के बीच अपने आधार कार्ड से राशन ले सकते हैं। वहीं कोई राशन से वंचित न हो इसके लिए डीएम के निर्देश पर प्रत्येक कोटे की दुकान पर दो दिन पर्यवेक्षक राशन का वितरण कराएंगे।
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राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए शासन की ओर से ई-पॉश मशीन से राशन वितरण का निर्देश जारी किया गया है। ई-पॉश मशीन में फिंगरप्रिंट और नेटवर्क की समस्या से कई पात्र कार्ड धारकों को राशन से वंचित होना पड़ रहा है। इसकी लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए वितरण प्रणाली में बदलाव किया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। जो प्रत्येक कोटे की दुकान पर वितरण तिथि के दौरान दो दिन अपनी मौजूदगी में राशन वितरण कराएंगे। वहीं पात्रता सूची में नाम दर्ज होने पर आधार कार्ड के जरिए महीने की 25 से 30 तारीख के बीच राशन ले सकेंगे। डीघ ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि सूची में दर्ज किसी भी कार्डधारक को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। नए नियम के तहत राशन देने में आनाकानी करने वाले कोटेदारों के खिलाफ डीएम ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि ई-पॉश मशीन किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में ओयसिस साइबर नेटवर्क इंजीनियर तैनात किए गए हैं।
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