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Bhadohi News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड भी

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ज्ञानपुर। न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारवास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 14 माह पूर्व दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने नौ दिसंबर 2023 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 14 साल की बेटी घर के समीप साइकिल चला रही थी।
एक युवक टॉफी का लालच दिलाकर उसे एक गोदाम में ले गया। जहां उसके साथ गलत काम किया। आठ दिसंबर को शाम सात बजे के आसपास उसकी लड़की ने कुछ नहीं बताई। काफी पूछने पर उसने सारी बात बताई।
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पुलिस ने ने दुष्कर्म और पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि लड़के की उम्र मात्र 19 वर्ष है।
उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद दोषी राजू जायसवाल निवासी चकजिवरानी मोढ़ को 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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