बस्ती। उत्तर प्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की संचालित किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ऐसे श्रमिक जिनका लेबर या श्रमिक पंजीकरण कार्ड बना है लेकिन, उसका नवीनीकरण चार वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं कराया गया, उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है।
उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी ने बताया कि श्रमिक अपना पंजीकरण व पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर व सीएससी ईजीओवी सेंटर व बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं, पंजीयन प्रक्रिया व नवीनीकृत की अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in से ले सकते हैं। बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए कृत संकल्प है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम विभाग के जरिये पंजीकृत निर्माण श्रमिको के हितार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही है। योजनाओं का हितलाभ लेने के लिए संबंधित श्रमिक अपना-अपना नवीनीकरण/अंशदान ओपन पोर्टल से स्वयं अथवा जन-सुविधा केन्द्र के माध्यम से करा लें, ताकि उनको शासन द्वारा संचालित निर्माण श्रमिकों के हितार्थ महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत निशुल्क योजनाओं का हितलाभ प्राप्त कराया जा सके। नवीनीकरण न होने की दशा में पात्र श्रमिक योजनाओं से वंचित रह जायेगें। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण न होने की दशा में श्रमिक पंजीयन स्वत: निरस्त भी हो जायेगा। काफी कम संख्या में नवीनीकरण करा पाए हैं, जिसको देखते हुए शासन से अनुरोध किया गया। अब पंजीकरण नवीनीकरण की तिथि एक माह बढ़ा दी गई है। जो श्रमिक 15 अक्तूबर तक पंजीकरण नवीनीकरण से वंचित रह गए हैं वह 15 नवंबर तक अपने पंजीकरण को नवीनीकरण करा सकेंगे। इसके बाद भी नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिक स्वत: निष्क्रिय सूची में शामिल हो जाएंगे और उनकी गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी।
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