16 से तीस सितंबर तक होगी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच
बस्ती। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी के लिए शासन से प्रशासन तक मशक्कत में जुटा है। जांच-पड़ताल के बीच शासन ने सूबे के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पीसीपीएनडीटी अधिनियमों के तहत संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच करा लें। जांच में तय मानक के अनुसार संचालन होते न पाए जाने पर चेतावनी, स्पष्टीकरण, निरस्त अथवा निलंबन की कार्रवाई के बजाय अधिकारी रिपोर्ट डीएम को देंगे।
शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 के तहत विनियमित सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों का सघन निरीक्षण करें। इसके लिए टीम गठित कर 16 से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाए। निरीक्षण समुचित प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों की टीम करेगी। इसमें गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाएगा। समुचित प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य को इसमें अधिकार न दिया जाए। निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को निरीक्षण के पहले स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाए कि केंद्रों पर निरीक्षण के समय अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर निरीक्षण दल की ओर से केंद्र के प्रतिनिधि, संचालक अथवा स्वामी को चेेतावनी सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश नहीं दिए जाएंगे। पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. सीएल कन्नौजिया ने कहा कि प्रशासन को पत्र भेज कर टीम गठित करने के निर्देश मांगे जा रहे हैं। जल्द टीम गठित होगी। इसके बाद तय तिथि पर अभियान शुरू हो जाएगा।