सामूहिक दुष्कर्म में दो सगे भाइयों को 20 वर्ष की सजा
अदालत ने दोनों पर लगाया 53 हजार रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अकिंता दुबे की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयो को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर 53 हजार का अर्थदंड भी गया है। जुर्माना की संपूर्ण राशि पीड़िता को दिया जाएगा। इसे अदा न करने पर एक वर्ष नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने 14 अक्तूबर 2019 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आठ अक्तूबर 2019 को नगर थानाक्षेत्र के ग्राम कुसौरउत निवासी कमलेश व विमलेश बहला-फुसलाकर उसकी बेटी को भगा ले गए। उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान कमलेश व विमलेश की बहन का भी नाम आया, लेकिन उसकी उपस्थित न होने से पत्रावली अलग कर दी गई। अभियोजन के तमाम साक्ष्य को देखते हुए न्यायाधीश अंकिता दूबे की अदालत ने दोनों सगे भाई कमलेश व विमलेश को 20 वर्ष की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई है।