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Basti News: एटीएम से रुपये चोरी करने के दो दोषियों को सात साल की सजा

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बस्ती। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने एटीएम से 27.94 लाख रुपये चोरी करने के मामले में दो दाेषियों सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन अधिकारी व्यास सिंह ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुरानी बस्ती के अमरनाथ ने 31 दिसंबर 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया सुबह वह शाखा खोलने आए। देखा कि शाखा परिसर के बांयी तरफ स्थित एटीएम कक्ष के शटर का ताला टूटा हुआ है। अंदर एटीएम मशीन के कैसेट बाहर निकले हुए हैं। जबकि 30 दिसंबर की शाम को एटीएम में रिकाॅर्ड के अनुसार 27.94 लाख रुपये थे।
उन्होंने इसकी सूचना थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती को लिखित रूप में दी। जिसके आधार पर व जांच के बाद ऋषिकेश निषाद उर्फ हरिकेश निषाद उर्फ पिन्टू निवासी धनहानायक थाना श्यामदेउरवा महाराजगंज, अरविन्द निषाद निवासी कोड़इया झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर और धर्मेन्द्र वर्मा उर्फ बड़े बाबू उर्फ टकलू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण कर न्यायालय में आरोप पत्र तीनों के विरुद्ध दाखिल किया।
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इसमें धर्मेंद्र वर्मा उर्फ बड़ेबाबू उर्फ टकलू की पत्रावली अलग चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्यों और बरामद रुपयों के आधार पर ऋषिकेश निषाद उर्फ हरिकेश निषाद उर्फ पिन्टू और अरविंद काे सात-सात साल की सजा सुनाई। संवाद
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