बस्ती। बिजली निगम की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना का पोस्टर लांच किया गया। सीडीओ सार्थक अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए बंपर छूट का पोस्टर सार्वजनिक किया। तीन चरणों में यह योजना चलाई जाएगी।
पहले चरण में बकाए पर सर्वाधिक छूट ब्याज में सौ प्रतिशत और मूल धन में 25 प्रतिशत मिलेगा। दूसरे चरण में ब्याज में सौ प्रतिशत और मूलधन में 20 प्रतिशत, तीसरे चरण में मूलधन में केवल 15 प्रतिशत छूट मिलेगा। ब्याज में सौ प्रतिशत छूट रहेगा। अधीक्षण अभियंता रणजीत चौधरी ने छूट योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ एक से दो किलोवाट भार क्षमता वाले घरेलू उपभोक्ता और एक किलो वॉट भार क्षमता वाले कामर्शियल उपभोक्ताओं को मिलेगा।
इनकी संख्या जिले भर में दो लाख 71 हजार 609 है। जबकि कुल उपभोक्ता तीन लाख 56 हजार के करीब है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। छूट योजना में पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी उपभोक्ताओं पर 800 करोड़ रुपये का बकाया है। ब्याज और मूलधन मिलाकर लगभग 500 करोड़ रुपये छूट मिलने जा रहा है। एक से 31 दिसंबर तक इस योजना का पहला चरण है। दूसरा चरण जनवरी चलेगा जबकि फरवरी में तीसरे चरण की शुरूआत होगी।
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विद्युत चोरी के मामले में 50 प्रतिशत तक छूट
विद्युत चोरी के विचाराधीन मामलों के निस्तारण में छूट का प्राविधान आया है। निगम एवं विजिलेंस की ओर से चेकिंग अभियान के दौरान विद्युत चोरी दर्ज कराए गए केस में उपभोक्ता को जुर्माना धनराशि में पचास प्रतिशत तक का छूट दिया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता विद्युत चोरी के मामले में फंसा है तो नोटिस में दिए गए जुर्माना धनराशि का पचास प्रतिशत धनराशि जमा करके मामला खत्म करा सकता है।
इन्हें नहीं मिलेगी छूट
एक से दो किलोवॉट भार क्षमता वाले उन्हीं उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि में छूट मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद से बिजली का बिल नहीं जमा किया है। यदि इस अवधि में कोई बिजली का बिल कुछ हद तक जमा कर दिया है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।