संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने क्षतिग्रस्त वाहन में व्यय की धनराशि दो लाख 55 हजार 718 रुपये ब्याज सहित देने का आदेश यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
पीठ ने मानसिक कष्ट व अन्य व्यय के लिए 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देने को कहा है। हर्रैया तहसील के परिवारपुर गांव निवासी रवींद्र नाथ सिंह ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2017 में कार खरीदा थी।
कार का बीमा उन्होंने यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। वाहन 10 अप्रैल 2023 को डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था।
इसके मरम्मत में दो लाख 55 हजार 718 रुपये व्यय किया गया। इसका भुगतान बीमा कंपनी को करना है। फिर भी बीमा कंपनी ने क्लेम को निरस्त कर दिया। तब परिवाद दाखिल किया गया था।