बस्ती। अपर जिला जज शिव चंद की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या में पति सुरजीत को 14, सास मुन्नी देवी और ससुर केशवराम को 10-10 साल की सुनाई है। प्रत्येक को 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल गांव का है। वादी केदारनाथ निवासी चांदा टप्पाकोट थाना खोड़ारे जनपद गोंडा ने सोनहा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सीमा की शादी सुरजीत पुत्र केशवराम निवासी दरियापुर जंगल टोला भैसहवा थाना जनपद बस्ती से की थी।
शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था। शादी के बाद से सुरजीत, ससुर केशवराम व सास मुन्नी देवी बाइक की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित करते थे। इसकी सूचना बेटी ने फोन पर उसे व परिवार वालों को दी थी।
उन्होंने कहा था कि 14 जून 2023 की शाम करीब सात बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है। सूचना पर वह तथा बेटा लवकुश व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी तख्त पर मृत अवस्था में पड़ी है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई।