नेशनल इंटर कॉलेज हरैया के शिक्षक चंद्रशेखर सिंह ने जिला अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायालय से उनके पक्ष में आदेश हुआ था, जिसमें कॉलेज प्रबंध समिति और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 14.38 लाख का भुगतान करना था।
आदेश के बाद भी शिक्षक का भुगतान नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला अदालत ने डीआईओएस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को कार्यालय पर कुर्की नोटिस चस्पा भी कर दिया गया। अब 90 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कार्यालय भवन समेत 2316 वर्ग मीटर भूमि की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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नेशनल इंटर कॉलेज हरैया के शिक्षक चंद्रशेखर सिंह ने जिला अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायालय से उनके पक्ष में आदेश हुआ था, जिसमें कॉलेज प्रबंध समिति और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 14.38 लाख का भुगतान करना था। समय सीमा बीतने के बाद जब शिक्षक का बकाया भुगतान नहीं हुआ तो कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कुर्की का आदेश जारी कर दिया।
मामला न्यायालय से संबंधित है। विभागीय उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को पूरी जानकारी दे दी गई है। जैसा निर्देश मिलेगा, उसी अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी: जगदीश प्रसाद शुक्ल, डीआईओएस