हरैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने क्षेत्र के एक गांव में 21 वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक पर एक एक हजार रूपये अर्थदंड लगाते हुए जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर पांच दंड के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के अनुसार भदासी गांव निवासी दीप नारायण पांडेय ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि 23 जून 2004 को गांव के ही राम अंगद, पवन कुमार, श्रवण कुमार व कप्तानगंज के मितवापुर निवासी जय प्रकाश की अंगद के घर के सामने सड़क पर मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोपियों ने एकजुट होकर गाली गलौज करते हुए मारा पीटा। पीड़ित ने मामले की सूचना थाने दी मगर, कोई सुनवाई नहीं हुई तो अदालत की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों पर केस दर्ज किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई।