बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने धान की फसल बर्बाद होने के मामले में बीमा कंपनी को किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ देने का आदेश दिया है। 1,08,000 रुपये धान की कीमत तथा 35 हजार रुपये हर्जाना देना होगा।
विवरण के अनुसार, वर्ष 2019 में दीवान चंद्र उपाध्याय ने 6 बीघा धान की फसल की रोपाई की थी। प्राकृतिक हल्दी रोग से पूरी फसल नष्ट हो गई थी। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दिया गया। बडौदा यूपी बैंक कलवारी शाखा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा कराया गया था। किसान के खाते से प्रीमियम काटा गया था बीमा कंपनी ने यह कहते हुए की धान की फसल बीमा योजना में आच्छादित नहीं है भुगतान देने से मना कर दिया था तब विवश होकर अदालत में यह परिवाद दाखिल किया गया था। अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनी गई सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। संवाद