बस्ती। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवचन्द की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी जीत कुमार उर्फ रामजीत निवासी तरेता थाना वाल्टरगंज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
तरेता निवासी दिलीप यादव ने 30 जुलाई 2022 को थाने में लिखित तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार 30 जुलाई को करीब 12 बजे दिन में वह अपने पिता लालधरी यादव (55), माता और बहन के साथ खेत में बुआई कर रहे थे। पास ही उनके चाचा रामजीत भी अपनी पत्नी के साथ दूसरे खेत में बुआई कर रहे थे। उसके पिता जब चाचा रामजीत को बुआई से मना किया तो वह गाली देते हुए आया और हाथ से गला दबाकर पिता को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह अचेत हो गए। परिजन तत्काल उन्हें सीएचसी सांऊघाट ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना पूरी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी सजा सुनाई।