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Basti News: गैर इरादतन हत्या में छह को सात वर्ष की सजा

Thu, 19 Dec 2024 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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दूसरे पक्ष के तीन लोगों को मिली तीन साल की जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आठ साल पुराने मामले में एक महिला सहित छह लोगों को सात वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दूसरे पक्ष के तीन लोगों को तीन साल की सजा व प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत में कहा कि 21 मार्च 2016 को रुधौली थाना क्षेत्र के रुधौली गांव के भूषण के घर मुंडन संस्कार में डीजे बज रहा था। डीजे बजाने को लेकर गांव के ही जितेंद्र तिवारी व रमेश के बीच में विवाद हो गया। रमेश बार-बार डीजे बजवाना चाह रहा था। रात करीब 11 बजे इसी बात को लेकर रमेश, श्रीराम, दुर्गेश, रोहित, मोहित व सविता देवी दूसरे पक्ष के जितेंद्र, मिथुन व साजन को मारने-पीटने लगे।
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पुत्रों को बचाने गए भागवत तिवारी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इन्हीं चोटों के चलते उनकी मृत्यु हो गई। रमेश आदि के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। दूसरे पक्ष पर भी मारपीट का केस दर्ज किया गया। अदालत ने दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद एक पक्ष को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी माना तो दूसरे पक्ष को मारपीट के लिए दोषी माना है।
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