बभनान। चाकू घोंप कर महिला की हत्या की कोशिश करने वाले युवक को 10 माह के अंदर सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट रामकरन यादव की अदालत ने दिलदार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार, 10 दिसंबर 2024 को गौर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बभनान के वार्ड नंबर 11 बागेश्वरनगर निवासी राम अवतार कौशल की 35 वर्षीय पत्नी रजनी कौशल पर पड़ोस में रहने वाले दिलदार ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया था। धार्मिक नारे लगाते हुए भाग निकला था। परिजन रजनी कौशल को सीएचसी गौर ले गए थे। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। वहां से इलाज के दौरान रजनी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। राम अवतार कौशल की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों के अधर पर कोर्ट ने सजा सुनाई।