बस्ती। जिले में देसी घी के नाम पर मिलावटी घी घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली डेयरी ब्रांड की घी के नमूने की जांच रिपोर्ट आई तो उसमें मिलावट की पुष्टि हुई है। घी को अनसेफ श्रेणी में रखा गया है। विभाग ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कंपनी संचालक को नोटिस जारी किया है। वहीं मैसर्स माता वैष्णो देवी फूड्स प्रोडक्ट्स, नेचुरल राजधानी ब्रांड और श्री हरियाणा फूड्स के प्रोडक्ट्स प्रतिबंधित किए गए हैं।
शरीर को स्वस्थ रखने और पूजा-पाठ में उपयोग होने वाला देसी घी भी अब मिलावट से अछूता नहीं रहा। इसी पुष्टि होने पर जिले में खलबली है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सितंबर 2025 में शिकायत पर लालगंज बाजार में जांच करने पहुंची थी। यहां एक दुकान से दिल्ली डेयरी ब्रांड भारत फूड्स प्रोडक्ट बवाना दिल्ली के नाम से देसी घी का सैंपल लिए थे। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मार्च 2026 में प्राप्त हुई। जिसमें ब्यूट्रो-रेफ्रक्टोमीटर बीआर बढ़ा पाया गया जो मिलावट की पुष्टि करता है।
विभाग के अनुसार, इसमें कई प्रकार के मिलावट हो सकते हैं। वनस्पति तेल, विदेशी वसा समेत अन्य हानिकारक सामग्री की भी मिलावट हो सकती है। सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-दो चितरंजन कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली डेयरी ब्रांड का देसी घी अनसेफ मिला है। संबंधित दुकानदार और कंपनी को नोटिस जारी कर बिक्री को रोक दिया गया है। साथ ही यदि सैंपल की जांच दोबारा करवाना चाहते हैं तो 30 दिन का समय दिया गया है।
इसके बाद कोई प्रत्यावेदन न आने पर संबंधित ब्रांड पर प्रतिबंध लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नेचुरल राजधानी, श्री हरियाणा फूड, मदर बेस्ट ब्रांड के घी की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश निदेशक की ओर से जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि सिद्धार्थनगर व मुजफ्फरनगर में लिए गए घी के नमूने अधोमानक एवं असुरक्षित पाए गए हैं। इसके बाद तीनों ब्रांडों के घी की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि इन ब्रांडों के घी की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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इन ब्रांड के घी बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई, जांच के लिए टीम बनी
विभाग के अनुसार, फर्म मैसर्स माता वैष्णो देवी फूड्स प्रोडक्ट्स, ईदगाह रोड, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित घी के विभिन्न ब्रांड प्रयोगशाला जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं ''नेचुरल राजधानी'' ब्रांड घी का एक नमूना (बैच नं. 987) सिद्धार्थनगर से भी लिया गया था, जिसमें रिफ्रैक्टोमीटर वैल्यू न्यूनतम निर्धारित मानक से कम पाई गई है और उसे ''अधोमानक एवं असुरक्षित'' घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर नगर से लिए गए इसी फर्म के अन्य ब्रांडों के नमूनों में भी ''सैपोनिफिकेशन वैल्यू'' और ''आयोडीन वैल्यू'' मानकों के विपरीत पाई गई हैं। इसमें उत्पादों में बाहरी वसा की मिलावट मिली है। जनपद में इन तीनों ब्रांड की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके साथ ही श्री हरियाणा फूड्स की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कोट
जिले में यदि कोई भी विक्रेता, वितरक या थोक व्यापारी प्रतिबंधित ब्रांड के घी का भंडारण, वितरण या बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के पास स्टाॅक में ये ब्रांड उपलब्ध हैं तो 48 घंटे के भीतर इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। यदि बाजार में इस ब्रांड के घी भेजे गए हैं तो तत्काल उन्हें वापस मंगा लें। जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम सक्रिय कर दी गई है।
-चितरंजन कुमार सिंह, जिला अभिहित अधिकारी, बस्ती।