बस्ती। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
बताया कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई की परीक्षाएं, महाशिवरात्रि, होली, रमजान आदि के कारण निषेधाज्ञा 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक धारा-163 लागू किया गया है।
इस अवधि में कोई भी शख्स प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर नहीं चल सकते हैं।
कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों, परीक्षकों तथा संबंधित कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नहीं करेगा। संवाद