धोखाधड़ी कर जमीन नाम कराने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम की अदालत ने धोखाधड़ी कर जमीन नाम कराने के मामले में एक महिला समेत चार लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
कप्तानगंज क्षेत्र के पिलगांव गांव निवासी मो. जाफर ने अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय के जरिये कोर्ट में अर्जी दी कि उसके बाबा ने गनेशपुर में 21 जून 1993 को 458 हेक्टयर जमीन बैनामा कराया था। उनकी मृत्यु के बाद पिता व चाचा का नाम हुआ था। पिता एजाजुर्रहमान उर्फ एजाज की मृत्यु के बाद उसकी माता शाहजहां व अन्य वारिसों के नाम वरासत हुआ था।
इसी बीच कोतवाली क्षेत्र के कटरा निवासी शारिफ अंसारी व वाल्टरगंज क्षेत्र के गनेशपुर निवास फहद पिंडारी ने उसकी माता शाहजहां को झांसा देकर पिता द्वारा बैनामा कराई गई जमीन को कूटरचित पारिवारिक समझौता तैयार कराकर 11 सितंबर 2012 को गनेशपुर निवासी रजिया सुल्तान व अहमद जिया के नाम पंजीकृत करा लिया। माता शाहजहां की मृत्यु के बाद वर्ष 2022 में रजिया व अहमद जिया के नाम संपूर्ण संपत्ति पर नामांतरण आदेश करा लिया। जबकि आरोपी उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं। थाने पर सूचना देने पर कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। न्यायाधीश ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।