बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मालवीय रोड बस्ती को धारक की मृत्यु की तिथि 14 जनवरी 2022 से अंतिम भुगतान की तिथि तक 29.20 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
प्रभोनाथ चौधरी निवासी सिल्लो ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अर्जी दाखिल कहा था कि पत्नी गुड़िया ने 18 मई 2021 को 40 लाख रुपये की पाॅलिसी कराई थी। इसके पूरा होने की अवधि 18 मई 2043 है।
वह इस पॉलिसी के नामिनी है। पत्नी ने दूसरी पाॅलिसी भी कराई थी। बीमित धनराशि 12 लाख रुपये थी। तीन जनवरी 2022 को मकान के सीढ़ी से फिसलकर गिर जाने के कारण आई चोटों के कारण 14 जनवरी 2022 को पत्नी की मौत हो गई थी।
उसने पत्नी के दावा क्लेम के लिए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अभिकर्ता के माध्यम से विपक्षी के समक्ष प्रस्तुत कर बीमा क्लेम के भुगतान की प्रतीक्षा करता रहा। बीमा क्लेम को 10 जनवरी 2023 को निरस्त कर दिया गया। अध्यक्ष अमर जीत वर्मा व आयोग के सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उपरोक्मा फोरम ने आदेश दिया है।