बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने विद्युत स्पर्श से हुए एक मौत के मामले में परिजनों को चार लाख 23 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देने को कहा है।
नगर थाना क्षेत्र के रमवापुर पाठक गांव निवासी पूर्णमासी व उनकी बेटी रीता ने न्यायालय में वाद दाखिल था। वाद के अनुसार पूर्णमासी का बेटा प्रेमनाथ व विपिन गांव के पास एक दुकान पर एक बड़ी उत्पाद कंपनी का बोर्ड लगा रहे थे। इसी बीच बंदर ने बिजली के नंगे तार को हिला दिया और विपिन करंट की चपेट में आ गया।
परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पिता व बहन की तरफ से मुआवजे की मांग की गई, जिसे बिजली निगम ने खारिज कर दिया था। तब दोनों ने अदालत में यह मुकदमा दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने परिजनों के जीवन यापन के लिए मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। संवाद