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Basti News: 700 मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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बस्ती। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)/ईसी एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने लंबित मुकदमों में आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कराने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने 18 थानों से जुड़े वर्ष 2020 से पहले के करीब 700 लंबित मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही आदेशिकाओं की तामील सुनिश्चित नहीं कराने पर पुलिस अधीक्षक, बस्ती को पत्र भेजने का आदेश दिया है।
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एक्शन प्लान के तहत लंबित पत्रावलियों की समीक्षा के दौरान अदालत ने पाया कि कई मामलों में स्थानीय थाना पुलिस अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करा रही है। समन और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस की ओर से भी आदेशिकाओं की तामील सुनिश्चित नहीं कराई गई।
अदालत ने इस स्थिति को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि अभियुक्तों के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण सत्र परीक्षण वादों की अग्रिम कार्यवाही बाधित हो रही है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक से मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की है।
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300 मामलों में गवाहों के समन की तामील नहीं
समीक्षा के दौरान विद्युत अधिनियम से जुड़े करीब 300 मुकदमों में गवाहों को जारी समन की तामील नहीं होने का मामला भी सामने आया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और संबंधित पुलिस अधिकारियों को गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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