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Basti News: लागू हुई न्यूनतम मजदूरी की नई दरें...श्रमिकों को मिलेगा लाभ

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बस्ती। जिले में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू कर दी गई हैं। श्रम विभाग की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी किया है। ऐसे में अब श्रमिकों को नई दरों के हिसाब से मजदूरी का भुगतान नियोक्ता को करना होगा। इससे जिले में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
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प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए नए न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू किए जाने के क्रम में बस्ती मंडल में नई दरों को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। यह पहली अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। अब अकुशल श्रमिकों के लिए 12,356 रुपये प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 13,590 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 15,224 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। उपश्रमायुक्त बस्ती परिक्षेत्र रचना केसरवानी ने बताया कि जनपद बस्ती में संचालित सभी फैक्ट्रियों/कंपनियों, राइस मिलें, ट्रांसपोर्ट इकाईयां, गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंपों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों, स्वयंसेवी संस्थाएं, समेत सभी दुकानों/वाणिज्य प्रतिष्ठानों को इन नई न्यूनतम वेतन के दरों का पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक श्रमिक को, चाहे वह सेवायोजक के मस्टररोल पर हो, संविदाकार के अधीन हो, दैनिक वेतन पर अथवा अन्य किसी व्यवस्था के अधीन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो, को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाना अनिवार्य है।
यह भी उल्लेख करना है कि नई व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार किसी भी नियोजक/प्रतिष्ठान स्वामी की ओर से श्रमिकों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। यदि श्रमिकों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें हर घंटे (अतिरिक्त) के लिए निर्धारित दर से दोगुना (ओवरटाइम) का भुगतान करना होगा और सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी सेवायोजकों/प्रतिष्ठान स्वामियों से अपील है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
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