बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राज बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद आदि वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। संवाद