बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा।