बस्ती। प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रामकरन आर्य पर 2007 के विधानसभा
चुनाव में निर्वाचन व्यय के संगत बिल बाउचर न देने के मामले में दोषी करार
देते हुए एसीजेएम की अदालत ने पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।इसे न
अदा करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के
अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी 151 नगर पूरब विधानसभा
क्षेत्र आत्माराम सगर ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बस्ती को तहरीर दी।
उन्होंने कहा कि एनपी सिंह प्रेक्षक ने सूचित किया है कि नगर पूरब विधानसभा
क्षेत्र में रामकरन आर्य पुत्र गुरदीन आर्य सपा प्रत्याशी निवासी ग्राम
नकछेदचक उर्फ कलंदर नगर थाना सोनहा ने लेखा व्यय विवरण के लिए नामित
अधिकारी राजकुमार गुप्ता वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के समक्ष
अपना व्यय रजिस्टर प्रस्तुत किया है जिसके साथ संगत बिल एवं बाउचर अवलोकित
नहीं कराया।
उनके इस कृत्य से स्पष्ट है कि वे निर्वाचन में हुए व्यय को छिपाना चाहते हैं।निर्वाचन
व्यय संबंधी रजिस्टर के समक्ष प्रस्तुत न करना निर्वाचन अपराध है।
रिपोर्ट
के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और रामकरन आर्य के विरुद्घ
आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने मामले में वर्तमान
प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रामकरन आर्य को पांच सौ रुपये के अर्थदंड से
दंडित किया। हालांकि अदालत ने अपील के मियाद तक उनको अंतरिम जमानत दे दी।