बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार ने युवती के साथ याैन शोषण के मामले में दोषी मनदीप पासवान निवासी बैड़ाडी थाना कलवारी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2.31 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अरविंद पांडेय ने बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाना पर तहरीर देकर कहा कि उसकी 18 वर्षीय बेटी एक विद्यालय में पढ़ती है। बेटी के स्कूल आते जाते समय मनदीप पासवान छेड़छाड़ करता था। बेटी को बहला फुसलाकर व लालच देकर अपने साथ अश्लील फोटो बना लिया। अश्लील फोटो बेटी को दिखाकर शारीरिक संबंध व शादी करने का दबाव बनाने लगा। इसके बाद फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिया। 19 दिसंबर 2025 को उल्हाना देने पर आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट में 20 गवाहों ने गवाही दी है।