बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विराट शिरोमणि की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में मुंडेरवा निवासी सुधीर चौधरी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दर्ज एफआईआर में 23 वर्षीय युवती ने बताया था कि मुंडेरवा निवासी सुधीर चौधरी ने शादी का झांसा देकर करीब पांच वर्ष से उसका यौन शोषण करता रहा। शादी के लिए कहने पर वह बात टालता रहा और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया।
विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।