बस्ती। न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
हरैया थानाक्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया कि उसके घर कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर तुरकहिया निवासी हिमालय का लगभग दो साल से आना जाना था। जिससे धीरे-धीरे उसके साथ उनकी फोन पर बातचीत होने लगी। 28 मार्च 2020 को अपने घर से पैदल हरैया कुछ खरीददारी के लिए जा रही थी। रास्ते में हिमालय अपनी बाइक पर बैठा कर घर छोड़ने की बात कही। उसकी बात पर भरोसा कर उनके साथ बाइक पर बैठ गई। वह अपने मौसा गंगापुर निवासी पप्पू राजभर के घर ले गया, जहां शरबत में कुछ मिलाकर पिलाया, जिससे वह अचेत हो गई।
इसका लाभ उठाकर आरोपी हिमालय ने कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर प्यार होने तथा शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच वह दो बार गर्भवती भी हो गई तो दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। पुलिस ने 23 फरवरी 2021 को केस दर्ज कर तफ्तीश की और न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था।