सच्चिदानंद प्रकरण : 15 अप्रैल को फिर होगी जिरह
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। साध्वियों के यौन शोषण करने के सच्चिदानंद केस में बुधवार को पीड़िता के बयान पर विस्तृत जिरह हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत में छत्तीसगढ़ की पीड़िता से तहरीर में लिखे तथ्य और उसके बारे में सवाल किए गए। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आश्रम में पहुंचने के बाद की गतिविधियों के बारे में भी पूछा गया। जिरह पूरी न होने की दशा में 15 अप्रैल को अगली तारीख तय की गई है।
साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज मामलों की चार फाइलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। इसमें पीड़िताओं का 12 मार्च से बयान कराया जा रहा है। 19 और 20 मार्च को गवाही व जिरह के बाद एक अप्रैल की तारीख दी गई थी। तब से अवकाश छोड़कर लगातार जिरह की कार्रवाई चल रही है।
बता दें कि दिसंबर 2017 में सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद तथा दो मुख्य सेविकाओं पर 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का कोतवाली में केस दर्ज किया गया। बाद में झारखंड की ही एक अन्य पीड़िता ने इन्हीं आरोपों में एक और केस कराया। इस केस में सच्चिदानंद समेत अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे। सच्चिदानंद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इन दिनों जेल से बाहर है।