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Basti News: आवाज काबू में रखें, मानक के अंदर रहे डीजे की ऊंचाई

Sun, 20 Jul 2025 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद की जड़ बनने वाले डीजे पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दिया है। भारी-भरकम डीजे ले जाने पर पुलिस उसे रोक सकती है। शनिवार को हर्रैया के निकट संसारीपुर में सीओ संजय कुमार सिंह ने एक वाहन को रोका और पूछताछ व हिदायत के बाद छोड़ा गया।
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पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की तरफ से पांच विंदुओं पर एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें बताया गया है कि किसी भी स्थिति में डीजे को अपनी गाड़ी के बॉडी से बाहर किसी भी प्रकार का साउंड बॉक्स ना लगाएं। डीजे की आवाज को निर्धारित मानक के तहत रखें। गाने जो किसी के मन को आहत करते हो या वैमनस्य फैले ऐसे किसी भी प्रकार का संगीत ना बजाएं। अपने डीजे में ऊपर किसी को ना बैठाएं। किसी गाड़ी पर कोई झंडा कोई लोहे का रॉड इस तरह से ना लगाए जो किसी हाई टेंशन लाइन में टच कर जाए और फिर वह खतरे का कारण बने। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. रजत पांडेय की मानें तो डीजे की तीव्र ध्वनि के पास खड़े रहना सेहत के लिए भयानक खतरा पैदा करता है।
आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में रुक कर आपस में डीजे में कंपटीशन करने पर साफ रोक लगाई गई है, ऐसे कंपटीशन अक्सर झगड़े का कारण बन जाते हैं। डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सुरक्षा को देखते हुए मानक 12 फिट से अधिक ऊंचाई या 14 फिट चौड़ाई वाले डीजे वाहन ना ले जाएं। ऐसे वाहनों को पुलिस प्रशासन बाहर ही रोक देगा। ध्वनि नियंत्रण, तय मानक सीमा और रात्रि 11 बजे के बाद डीजे संचालन पर रोक संबंधी प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं।
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