बस्ती। बहुचर्चित कबीर हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तलब किए गए सात आरोपियों में से बुधवार को कोई हाजिर नहीं हुआ। न्यायालय ने इसमें शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 26 मई 26 तय की गई है।
अदालत ने 7 मई 2026 के आदेश में सीबीसीआईडी की जांच में मुकदमे से बाहर किए गए अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद उर्फ सद्दू, समीर खान, साहिल सिंह अवनीश सिंह,व इमरान उर्फ शिबू को विचारण के लिए 20 मई बुधवार को तलब किया था। आरोपी तुरकहिया निवासी मोहम्मद साद उर्फ सद्दू इमरान उर्फ शिबू एवं नगर थाना क्षेत्र के महरीपुर निवासी साहिल सिंह पर समन का तामिला पर्याप्त पाया गया। इसके बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर उनके विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया है।
26 मई को अदालत में उपस्थित होने का अवसर दिया गया है। मुकदमे के वादी कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एंठी गांव निवासी कबीर के बड़े पिता शिवप्रसाद तिवारी ने तहरीर में नामजद आरोपियों को तलब करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। छात्रनेता कबीर तिवारी की दिन-दहाड़े नौ अक्टूबर 2019 को मालवीय रोड पर हत्या कर दी गई थी।
मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने तलब किए गए सात आरोपियों का नाम निकाल दिया था। गवाहों के बयान के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया इन लोगों को आरोपी मानते हुए विचारण के लिए तलब किया था।