बस्ती। फास्ट ट्रैक द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को सात साल के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने कोट को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के पेलनी गांव निवासी पदारथ ने तहरीर देकर बताया था कि वह 28 वर्षीय बेटी रेनू गौतम की शादी चार साल पहले जोगिया टोला वाहिद चक निवासी राजेश कुमार उर्फ पिंटू के साथ की थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही दामाद पिंटू, उसके पिता गनेशी, बड़े भाई कमल किशोर व मुन्ना दहेज को लेकर बेटी का उत्पीड़न करने लगे। 22 मई 2021 की सुबह सूचना मिली कि बेटी को जलाकर मार दिया गया है। मौके पर पहुंच कर इसकी शिकायत पुलिस से की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति राजेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद