बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जेबा की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति गुड्डू उर्फ उदयशंकर निवासी जिगना देव, थाना लालगंज को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता रामजस निवासी पड़ियापार, थाना मुंडेरवा ने प्राथमिकी में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री सरोजा देवी का विवाह 5 मई 2018 को गुड्डू उर्फ उदयशंकर से किया था। विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक लाख रुपये नकद, आभूषण, कपड़े, बिस्तर, अलमारी, सोने की चेन व अन्य घरेलू सामान दिया गया था। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन अभियुक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाद करने लगा। इस पर शिकायतकर्ता की पुत्री ने अपने पिता और मामा को कई बार सूचित किया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।
17 मई 2022 को दोपहर लगभग 2 बजे, दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर अभियुक्त ने अपनी पत्नी सरोजा देवी की बुरी तरह पिटाई की और बाद में उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद उसने घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मामले की विवेचना के दौरान गवाहों के बयान, साइट प्लान व अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अदालत ने साक्ष्यों को गंभीर मानते हुए अभियुक्त को दोषी पाया और दहेज हत्या अधिनियम के तहत सजा सुनाई।